Online खरीदा गया प्रोडक्ट निकल गया खराब, तो यहां कर सकते हैं शिकायत, महज इतने दिनों में होगा समाधान
Updated : Sat, 14 Jan 2023 04:01 PM

अगर आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदा है, लेकिन उसमें कोई खराबी है और कंपनी इसमें कोई सुनवाई नहीं कर रही है या फिर उत्पाद को बदल नहीं रही है। तो फिर आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (National Consumer Helpline) यानी NCH पोर्टल के जरिए आसानी अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं।
नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को भारत सरकार के कंज्यूमर एफेयर मंत्रालय (Consumer Affirs Ministry) की ओर से चलाया जाता है। इस पर आप आसानी से बाजार से खरीदे गए किसी भी उत्पाद में खराबी निकलने पर कंपनी की ओर से समाधान नहीं पर शिकायत कर सकते हैं। जहां एक निश्चित समयसीमा आपकी शिकायत पर कंज्यूमर एफेयर डिपार्टमेंट द्वारा एक्शन लिया जाता है।
कैसे करे NCH पोर्टल पर शिकायत?
कंज्यूमर एफेयर डिपार्टमेंट की ओर से किए गए ट्वीट के मुताबिक, आप केवल एक फोन कॉल के जरिए आसानी से नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए मंत्रालय ने एक टोल फ्री नंबर 1915 जारी किया है, जो कि सप्ताह के सातों दिन खुला है। इस पर कुल 12 भाषाओं में शिकायत दर्ज करने की सुविधा मिलती है। इसके साथ ही आप यहां पर अपनी शिकायत को ट्रेक भी कर सकते हैं। वहीं, एसएमएस के जरिए Call Back Request की भी सुविधा आपको सरकार की ओर से दी जाती है, जिसके लिए आपको 8800001915 पर एसएमएस करना होगा।
ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं शिकायत
कंपनी की ओर से दिए गए खराब उत्पाद की शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने के लिए आपको http://consumerhelpline.gov.in पर लॉग इन करना होगा। इसके बाद आपको ईमेल आईडी और मांगी गई जरूरी जानकारी भरकर साइन अप करना होगा। फिर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, जिसे आप पोर्टल पर डालकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
NCH पोर्टल पर कितने दिन में होगा समाधान?
कंज्यूमर एफेयर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, जब भी कोई शिकायत NCH पोर्टल प्राप्त होती है, उसके निवारण के लिए कंपनी, एजेंसी, रिगुलेटर या फिर लोकपाल को भेजा जाता है। कोई भी समाधान निकालने के लिए अधितम 45 दिनों का समय निर्धारित किया गया। पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत को ट्रेक भी कर सकते हैं।