गिरवी रखी जमीन के कागज खो देने पर SBI देगी हर्जाना, उपभोक्ता फोरम और राज्य आयोग ने फैसले पर लगाई मुहर
Updated : Sun, 08 Jan 2023 04:07 PM

कोई भी व्यक्ति सबसे ज्यादा भरोसा बैंक पर करता है फिर बात चाहें बैंक के पास पैसे रखने की हों, कीमती जेवर रखने की हों या फिर जमीन के कागज बैंक के पास गिरवी रखकर कर्ज लेने की हो। लेकिन कभी-कभी बैंक से भी चूक हो जाती है और गिरवी रखी जमीन के कागज खो जाते हैं। ऐसा ही कुछ स्टेट बैंक आफ इंडिया (SBI) की लुधियाना की लिंक रोड शाखा से हो गया। एसबीआई की इस बैंक शाखा से गिरवी रखी जमीन के कागज खो गए हैं और अब बैंक को उसका हर्जाना देना होगा।
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने बैंक को सेवा में कमी का जिम्मेदार ठहराते हुए एसबीआई की अपील खारिज कर दी है और कागज खोने पर 25,000 रुपये मुआवजा व 2000 रुपये मुकदमा खर्च शिकायतकर्ता को देने के जिला उपभोक्ता फोरम व राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। ये फैसला गत 3 जनवरी को एनसीडीआरसी के पीठासीन सदस्य सी. विश्वनाथ और सदस्य सुभाष चंद्रा की दो सदस्यीय पीठ ने जिला फोरम और राज्य आयोग के फैसले से सहमति जताते हुए एसबीआई की अपील (रिवीजन पिटीशन) खारिज करते हुए सुनाया।
एनसीडीआरसी ने फैसले में कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता (एसबीआई) सेल डीड खोने की जिम्मेदार है। शिकायतकर्ता ने उसे (एसबीआई) संपत्ति के जो दस्तावेज सौंपे थे, उसकी उसे सुरक्षा करनी चाहिए थी। ग्राहक के कीमती ओरिजनल दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए उचित कदम न उठाया जाना साफ तौर पर सेवा में कमी है, इससे ग्राहक को गंभीर हानि हुई है।