सात साल बाद फैसला, डेयरी व्यवसायी की हत्या के आरोपित बरी, 2015 को हुई थी घटना
Updated : Sat, 24 Dec 2022 12:46 AM

न्यू आगरा के मऊ रोड स्थित कालिंदीपुरम में सात वर्ष पूर्व डेयरी व्यवसायी की हत्या के चर्चित मामले मे आरोपितों को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। आरोपितों आदित्य ठाकुर उर्फ एडी निवासी मालवीय नगर जयपुर, हाल निवासी शास्त्री नगर थाना हरीपर्वत,दुर्गेश सिंह निवासी, 51, मदनपुर ,जौनपुर, हाल निवासी, 28 ए, कालिंदीपुरम मऊ रोड थाना न्यू आगरा को साक्ष्य के अभाव में अपर जिला जज प्रथम ने बरी करनें के आदेश दिए।
दूध की डेयरी से जा रहे थे घर
घटना 18 मार्च 2018 की है। लक्ष्मण सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी बल्देव, मथुरा ने थाना, न्यू आगरा में अभियोग दर्ज कराया था। लक्ष्मण के अनुसार 18 मार्च 2015 की रात्रि दस बजे आए। भाई फतेह सिंह रोज की तरह अपनी खंदारी चौराहे स्थित दूध की डेयरी को बंद कर, अपने किराये के मकान मऊ रोड कालिंदी पुरम पैदल जा रहे थे। वादी के अनुसार वह कुछ दूरी पर पीछे चल रहा था।
उसी दौरान एक लाल रंग की गाड़ी से आदित्य ठाकुर, दुर्गेश एवं अन्य उतरे। उन्होंने लोहे की सरिया एवं लोहे के पाइप से वादी के भाई फतेह सिंह पर हमला कर उसकी मौके पर ही हत्या कर दी। वादी के शोर पर आरोपी गाड़ी में बैठ कर भाग गये। वादी की तहरीर पर पुलिस ने अभियोग दर्ज कर विवेचना उपरांत आदित्य ठाकुर उर्फ एडी, एवं दुर्गेश सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में पेश किया था। दोनों आरोपितों के विरुद्ध 16 मार्च 2016 को अदालत में आरोप तय किए।