IDBI Bank में 51 फीसद से अधिक विदेशी फंड की अनुमति दे सकता है केंद्र, आईडीबीआई बैंक बना रहेगा प्राथमिक डीलर
Updated : Tue, 06 Dec 2022 05:20 PM

केंद्र सरकार विदेशी फंडों और निवेश कंपनियों को राज्य के स्वामित्व वाले आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में 51 फीसद से अधिक निवेश की अनुमति दे सकती है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मौजूदा नियम नए निजी बैंकों में विदेशी स्वामित्व को प्रतिबंधित करते हैं।
इच्छुक बोलीदाताओं के सवालों के जवाब में निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने कहा कि प्रवर्तकों के लिए आरबीआई का रेजीडेंसी मानदंड केवल नए बैंकों के लिए लागू होता है, आईडीबीआई बैंक जैसी मौजूदा इकाई इससे बाहर है। यदि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का आईडीबीआई बैंक में विलय हो जाता है तो सरकार और केंद्रीय बैंक शेयरों के लिए पांच साल की लॉक-इन अवधि में ढील देने पर भी विचार करेंगे।
वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि अगर कोई विदेशी बैंक निजी क्षेत्र के बैंक में हिस्सेदारी और प्रबंधन नियंत्रण हासिल कर लेता है तो भी आईडीबीआई बैंक प्राथमिक डीलर के रूप में अपना कारोबार जारी रखेगा। प्राथमिक डीलर एक्टिविटी के रूप में आईडीबीआई बैंक टी-बिल के संबंध में मार्केट गतिविधियों में शामिल रहेगा।