कोर्ट के आदेश की गंभीरता नहीं समझते शीर्ष अधिकारी', कैशलेस ट्रीटमेंट योजना लागू नहीं होने पर SC की तल्ख टिप्पणी
Updated : Fri, 11 Apr 2025 11:08 PM

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और उज्ज्वल भुइयां की डबल बेंच ने कैशलेस ट्रीटमेंट की योजना लागू नहीं होने के मामले पर बुधवार को सुनवाई की। केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित हुए अतिरिक्त सालिसिटर जनरल विक्रमजीत बैनर्जी ने कहा, तकनीकी दिक्कतों से योजना लागू नहीं हो सकी है। डबल बेंच ने इस पर नाराजगी जताते हुए सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव को 28 अप्रैल को तलब किया है।
योजना समय पर लागू नहीं करने का संतोषजनक कारण नहीं बताने पर केंद्र सरकार के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, जब तक शीर्ष अधिकारियों को अदालत में नहीं बुलाया जाता, तब तक वह कोर्ट के आदेश की गंभीरता को नहीं समझते हैं।
वरिष्ठ अधिवक्ता केसी जैन ने सड़क हादसों में घायल लोगों के कैशलेस ट्रीटमेंट की मांग को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आठ जनवरी को केंद्र सरकार को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162(2) में ऐसी योजना बनाने का आदेश किया था, जिससे सड़क हादसे में घायल हुए लोगों का कैशलेस ट्रीटमेंट सुनिश्चित हो सके। कोर्ट ने 14 मार्च, 2025 तक हर हाल में योजना बनाने और अतिरिक्त समय नहीं दिए जाने का आदेश किया था।