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अब कोरोना टेस्‍ट कराने के बाद ही कर सकेंगे ताजमहल का दीदार

Updated : Thu, 22 Dec 2022 04:48 PM

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं अन्य धारा में आरोपित पूर्व बसपा विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो निवासी, मलको गली, थाना ताजगंज सहित नौ आरोपितों को पुष्ट साक्ष्य के अभाव में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बरी करनें के आदेश दिए।

ये था मामला

थाना मंटोला में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा अमर नाथ ने मुकदमा दर्ज करा कथन किया कि 25 जनवरी 2012 को वादी एवं दलवीर सिंह कोबरा मोबाइल से गश्त कर रहे थे। उसी दौरान कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो अपने समर्थकों के साथ जुलूस के रूप में सदर भट्टी चौराहे से मदीना तिराहे की तरफ जा रहे हैं। सूचना पर वादी मुकदमा एवं पुलिस कर्मी दलवीरसिंह रात्रि सवा दस बजे मंटोला तिराहे पर आये। देखा कि विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो अपने समर्थकों के साथ जलूस के रूप में आ रहे हैं। जुलूस को रोक वादी मुकदमा द्वारा उनसे जलूस निकालने की अनुमति दिखाने को कहा। अनुमति ना होने पर वादी द्वारा इसकी सूचना एसओ मंटोला को दी। एसओ मंटोला एवं अन्य थानों का फोर्स आने पर भीड़ तितर-बितर हो गई।

पूर्व बसपा विधायक सहित इन पर हुआ था केस दर्ज

वादी की तहरीर पर पूर्व बसपा विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो, मो. साजिद चांद बाबू, बंटू, संतु गुड्डू, चां ,मुल्ला पाको समस्त निवासी गण ढोलीखार थाना, मंटोला और साबिर निवासी, घटिया मामू भांजा के विरुद्ध 188, 171ज एवं 126 लोक प्रतिनिधित्व अधनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।