ताजमहल के आसपास नहीं उजड़ेगा कारोबार, सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत
Updated : Wed, 09 Nov 2022 11:08 AM

सुप्रीम कोर्ट ने ताजगंज के कारोबारियों के पक्ष में आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एडीए को जारी किए सभी नोटिस वापस लेने होंगे। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और अभय एस ओक की बेंच ने हमारी धरोहर संस्था और ताजगंज वेलफेयर फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई की। करीब एक घन्टे तक बहस चली। याचिका संख्या 13381/1984, एमसी मेहता बनाम यूनियन आफ इंडिया वाद में ही जनहित याचिका को जोड़कर सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट (नीरी) रिपोर्ट मांगी है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन की जनहित याचिका पर 26 सितंबर को ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश किया था। आदेश के अनुपालन में एडीए ने जारी किए थे नोटिस।