Agra News: ताजमहल में उर्स आयोजित कराने वालों पर हो मुकदमा, धारा 144 लागू होने पर भी हुआ शाहजहां का उर्स, पुलिस को दी तहरीर
Updated : Wed, 13 Mar 2024 05:41 PM

आगरा में धारा 144 लागू होने के बावजूद ताजमहल में शाहजहां के उर्स का आयोजन कराने पर अखिल भारत हिन्दू महासभा ने सवाल उठाए हैं। महासभा ने बुधवार को ताजगंज थाने में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आगरा सर्किल के अधीक्षण पुरातत्वविद, कर्मचारियों और उर्स कमेटी के विरुद्ध कार्रवाई को ताजगंज थाने में तहरीर दी।
अखिल भारत हिन्दू महासभा के मंडल अध्यक्ष मनीष कटारा ने बताया कि दो फरवरी को जिले में धारा-144 लागू कर दी गयी थी । ताजमहल में छह से आठ फरवरी तक शाहजहां के उर्स का आयोजन किया गया।
महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट ने सूचना का अधिकार में पुलिस आयुक्त से उर्स की अनुमति पुलिस द्वारा देने की जानकारी मांगी थी। उन्हें बताया गया कि आयोजनकर्ता एवं एम्परर शाहजहां उर्स सेलिब्रेशन कमेटी के द्वारा धारा-144 के तहत कार्यक्रम आयोजन की कोई अनुमति नहीं ली गई।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आगरा के अधीक्षण पुरातत्वविद एवं अन्य कर्मचारियों के साथ-साथ एम्परर शाहजहां उर्स सेलिब्रेशन कमेटी के अध्यक्ष इब्राहिम जैदी व अन्य ने धारा-144 का उल्लंघन करके उर्स का आयोजन किया। ताजमहल में बेवजह हजारों लोगों को इकट्ठा किया गया। महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने थाना ताजगंज में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं शाहजहां उर्स कमेटी के विरुद्ध तहरीर दी। मुकदमा नहीं लिखे जाने पर संगठन न्यायालय से मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास करेगा।
संजय जाट, एवं प्रदेश उपाध्यक्ष शंकर श्रीवास्तव ने कहा कि सूचना का अधिकार में अधीक्षण पुरातत्वविद ने महानिदेशक पुरातत्व विभाग की अनुमति के बाद विभाग द्वारा उर्स के आयोजन की जानकारी दी थी। उर्स कमेटी को कोई भी अनुमति कार्यक्रम के सम्बन्ध में नहीं दी गयी।
वही जवाब पुलिस आयुक्त द्वारा दिया गया कि उर्स कमेटी को कोई अनुमति नहीं दी गयी। कमेटी उर्स की वाहवाही लूटकर समाज में गलत संदेश देने का कार्य कर रही है। इसके खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए। मनीष पंडित, विशाल कुमार उपस्थित रहे।