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आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे केशव देव के विग्रह के दबे होने का दावा, कोर्ट पहुंचा मामला

Updated : Thu, 18 Jan 2024 05:01 PM

जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे केशव देव के विग्रह के दबे होने के मामले में दायर वाद को लघुवाद न्यायालय ने हिंदू पक्ष के वाद को सुनवाई योग्य माना है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज पांडेय सचिव पीयूष गर्ग कोषाध्यक्ष कृष्ण शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से लघुवाद न्यायालय में छह महीने पूर्व वाद दायर किया था।

जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे केशव देव के विग्रह के दबे होने के मामले में दायर वाद को लघुवाद न्यायालय ने हिंदू पक्ष के वाद को सुनवाई योग्य माना है। न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को आधारहीन मानकर खारिज कर दिया। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दो फरवरी नियत की गई है।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज पांडेय, सचिव पीयूष गर्ग, कोषाध्यक्ष कृष्ण शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से लघुवाद न्यायालय में छह महीने पूर्व वाद दायर किया था। इसमें शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों में केशवदेव के विग्रह दबे होने का दावा किया गया है। उनकी निकासी के लिए मांग की गई है।

भौतिक निरीक्षण की है मांग

वाद में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ, इंतजामिया कमेटी शाही मस्जिद को प्रतिवादी बनाया है। मामले में जामा मस्जिद पक्ष की ओर से वाद को न्यायालय के कार्यक्षेत्र के बाहर बताते हुए प्रतिवाद दायर किया था। इधर, वादी पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कुमार शुक्ला की ओर से जामा मस्जिद के भौतिक निरीक्षण के लिए अमीन की नियुक्ति करने को प्रार्थना पत्र दिया गया था।

केशवदेव विग्रह होने को सर्वे

अधिवक्ता विनोद कुमार शुक्ला ने बताया, विपक्षी पक्ष की ओर से दी गई क्षेत्राधिकार संबंधी याचिका खारिज हो गई है। उन्होंने बताया न्यायालय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को पक्षकार बनाए जाने एवं सीढ़ियों के नीचे केशवदेव विग्रह होने का सर्वे कराने के लिए दिए प्रार्थना पत्रों पर अगली तिथि में सुनवाई होगी। वहीं, जामा मस्जिद पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता रहीसुद्दीन ने बताया दो फरवरी को पक्षकार बनने की याचिका पर सुनवाई होगी।