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शहरी विस्तारीकरण योजना: आगरा के इन दो गांवों में बैनामे पर लगी रोक, भूमि की खरीद-बिक्री का नहीं होगा रजिस्ट्रेशन

Updated : Sat, 18 Nov 2023 03:03 AM

एत्मादपुर मदरा व बुढ़ाना में भूमि के बैनामों पर रोक लगा दी गई है। आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने इसके लिए सहायक महानिरीक्षक निबंधन को पत्र भेजा है। इसमें भूमि की खरीद व बिक्री का पंजीकरण नहीं करने को कहा गया है। यहां भू-अर्जन के 13 वर्ष बाद भी मुआवजा नहीं मिलने और कम दरों की वजह से किसानों में काफी नाराजगी है।

एडीए को मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना/नए शहर प्रोत्साहन योजना में एत्मादपुर मदरा व बुढ़ाना मुस्तकिल में अर्जित भूमि पर ग्रेटर आगरा का विकास करना है। एडीए ने अगस्त, 2008 में यहां की भूमि के लिए धारा 4(16) की थी। एडीए ने वर्ष 2010 में अरजेंसी क्लाज लगाकर इनर रिंग रोड के लिए 162.8335 हेक्टेयर भूमि अर्जित कर अवार्ड किया। 

लैंड पार्सल को चार गांवों रायपुर, रहनकलां, एत्मादपुर मदरा व बुढ़ाना मुस्तकिल की 938.8975 हेक्टेयर भूमि पर एडीए ने कब्जा कर लिया। इसका अवार्ड घोषित हो चुका है, लेकिन मुआवजे की दरों पर किसान सहमत नहीं हैं। 

एडीए सचिव गरिमा सिंह ने आठ नवंबर को सहायक महानिरीक्षक निबंधन को पत्र भेजकर एत्मादपुर मदरा व बुढ़ाना की लगभग 506.3028 हेक्टेयर भूमि के बैनामों पर रोक लगाने व भूमि की खरीद व बिक्री का पंजीकरण नहीं करने को कहा है।