BJP सांसद राम शंकर कठेरिया को राहत, अधिकारी से मारपीट मामले में सजा रद्द; हुए बरी
Updated : Fri, 03 Nov 2023 03:10 AM

निर्णय आने के बाद सांसद कठेरिया के चेहरे पर मुस्कान तैर गयी। उनके समर्थक खुशी से झूम उठे। विशेष मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए कोर्ट ने पांच अगस्त को सांसद को दोषी पाते हुए दो वर्ष की सजा और 51 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया था। टोरेंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने 16 नवंबर 2011 को हरीपर्वत थाने में बलवे और मारपीट की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था।
टोरेंट पावर के अधिकारी से मारपीट और बलवे में आरोपित इटावा से भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया को मिली दो वर्ष की सजा गुरुवार को जिला जज विवेक संगल ने निरस्त कर दी। सांसद को बरी करते हुए उन्हें राहत प्रदान की।
जिला जज का निर्णय आने के बाद न्यायालय में मौजूद सांसद कठेरिया के चेहरे पर मुस्कान तैर गयी। उनके समर्थक खुशी से झूम उठे। विशेष मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए कोर्ट ने पांच अगस्त को सांसद को दोषी पाते हुए दो वर्ष की सजा और 51 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया था।
टोरेंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने 16 नवंबर 2011 को हरीपर्वत थाने में बलवे और मारपीट की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था।इसमें भाजपा उस समय सांसद राम शंकर कठेरिया (वर्तमान में इटावा) अौर उनके अज्ञात समर्थकों को नामजद किया था।
सांसद और उनके समर्थकों पर टोरेंट पावर के सुल्तागंज पुलिया स्थित साकेत माल में विद्युत चोरी के मामले निस्तारित करने को बने कार्यालय में मौजूद मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह के साथ मारपीट करने का आरोप था। मारपीट से भावेश रसिक लाल शाह को काफी चोटें आयीं थीं।