65 साल से अधिक उम्र के जरूरतमंद बुजुर्गों को भी मिलेगा प्रत्यारोपण के लिए आर्गेन, नहीं लगेगी कोई पंजीकरण फीस
Updated : Thu, 16 Feb 2023 05:28 PM

अंगदान के तहत मिलने वाले अंग के लिए अब 65 साल से अधिक उम्र के जरूरतमंद बुजुर्ग भी हकदार होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जीवन के अधिकार के तहत इन जरूरतमंद बुजुर्गों को भी अंग प्रत्यारोपण के लिए पंजीकरण कराने की अनुमति दे है।
प्रत्यारोपण के लिए किसी भी राज्य में करा सकेंगे पंजीकरण
सरकार ने ''वन नेशन, वन पालिसी फॉर आर्गेन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट'' के तहत विभिन्न राज्यों में पंजीकरण के अलग-अलग नियमों को भी खत्म कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति अंग प्रत्यारोपण के लिए किसी भी राज्य में पंजीकरण करा सकेगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अभी तक अंग प्रत्यारोपण के लिए 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के पंजीकरण पर पाबंदी थी। 65 साल से अधिक उम्र के जरूरतमंद बुजुर्ग सिर्फ परिवार के सदस्यों द्वारा दिये अंग ही प्रत्यारोपित करा सकते थे, लेकिन अब नेशनल आर्गेन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (नोट्टो) ने अपने बेवसाइट पर नया नियम जारी कर दिया है।
जरूरतमंद बुर्जुग भी करा सकेंगे प्रत्यारोपण
नए नियम के तहत अब 65 साल से अधिक उम्र के जरूरतमंद बुर्जुगों को अंगदान के तहत मिले अंग को भी पंजीकरण की छूट दी गई है। जाहिर है अंगदान के तहत मिले अंगों का प्रत्यारोपण अब जरूरतमंद बुर्जुग भी करा सकेंगे। यही नहीं, अंगदान के तहत मिले अंगों के प्रत्यारोपण के लिए राज्यों की सीमाओं को भी खत्म कर दिया गया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक, कई राज्यों ने अपने यहां मिलने वाले अंगों के प्रत्यारोपण के लिए राज्य के मूल निवासी होने की शर्त लगा रखी थी। इस शर्त को अब खत्म कर दिया गया है। यानी अब किसी भी राज्य का निवासी किसी भी राज्य में अंग प्रत्यारोपण के लिए पंजीकरण करा सकेगा।