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जमानत मिलने के बाद एसीजेमए कोर्ट पहुंचे स्वामी चिन्मयानंद, केस MP-MLA कोर्ट में स्थानांतरित

Updated : Mon, 13 Feb 2023 12:46 PM

पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद सोमवार को एसीजेएम तृतीय के कोर्ट में पेश हुए। जहां से आगे की सुनवाई के लिए फाइल को एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया। अब एक मार्च को सुनवाई होगी।

एसीजेएम ने जारी किया था गैर जमानती वारंट

चिन्मयानंद पर उनकी शिष्या ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए 2011 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 2017 में भाजपा सरकार बनने पर चिन्मयानंद के चल रहे मुकदमे को वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन कोर्ट ने इसे लोकहित से जुड़ा मामला न मानते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से भी चिन्मयानंद को राहत नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 30 नवंबर तक कोर्ट में आत्मसमर्पण न करने पर उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी हो गया था।

एमपी एमएलए कोर्ट में होगी अब आगे की सुनवाई

एसीजेएम आसमा सुल्ताना ने चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन इस मामले में उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की। जो पिछले दिनों मंजूर हो गई थी। इसके बाद अधिवक्ता फिरोज हसन खां के साथ स्वामी चिन्मायनंद कोर्ट पहुंचे। अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के आदेश के बारे में जानकारी दी। जहां एसीजेएम ने फाइल को आगे की कार्यवाही के लिए एमपी एमएलए कोर्ट भेजने के आदेश दिए। फिरोज हसन खां ने बताया कि अब इस कोर्ट में साक्ष्य आदि के आधार पर सुनवाई होगी।