जेल से बाहर आएंगे कुलदीप सेंगर! उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की मौत के मामले में मिली अंतरिम जमानत
Updated : Thu, 19 Jan 2023 11:53 AM

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की मौत के मामले में 10 साल की कैद की सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर को अंतरिम जमानत दी। यह राहत सेंगर को उनकी बेटी में शामिल होने के लिए दी है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने 27 जनवरी से 10 फरवरी तक सजा को निलंबित करते हुए कहा कि हाईकोर्ट की एक बेंच ने पहले ही सेंगर को अंतरिम राहत दे दी है, उस पर पर्याप्त शर्तें लगाई गई हैं। इससे पहले 16 जनवरी को डिविजन ब्रांच ने सेंगर को उस मामले में अंतरिम बेल दी थी, जिसमें वह उन्नाव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में 10 साल का आजावीन कारावास काट रहे हैं।
अपने वकीलों के माध्यम से सेंगर ने कोर्ट को बताया कि शादी की रस्में और समारोह गोरखपुर और लखनऊ में आयोजित किए जाएंगे, और परिवार का एकमात्र पुरुष सदस्य होने के नाते, उन्हें व्यवस्था करनी होगी। वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रही पीड़िता की बहन ने अंतरिम जमानत की याचिका का विरोध किया। हाईकोर्ट को बताया गया कि बेटी का सगाई समारोह 18 जनवरी को निर्धारित है और शादी आठ फरवरी को तय है। बताते चलें कि उन्नाव दुष्कर्म केस में सेंगर की एक अपील हाईकोर्ट में लंबित हैं, जिसमें उन्होंने आजीवन कारावास की सजा को रद्दा करने की मांग की है।
ल्लेखनीय है सेंगर ने 2017 में बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था, जब वह नाबालिग थी।13 मार्च, 2020 को दुष्कर्म पीड़िता के पिता की मौत के मामले में सेंगर को 10 साल के सश्रम कारावास के साथ ही 10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर और पांच अन्य लोगों को सजा भी सुनाई थी।