• Home
  • Wed, 12-Mar-2025

Breaking News


GST को लेकर आया ये अहम अपडेट

Updated : Tue, 27 Dec 2022 12:07 PM

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सोमवार को कहा कि सरकार के पास ई-चालान की अनिवार्यता को एक जनवरी से कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्तमान में 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक के टर्नओवर वाले व्यवसायों को सभी B2B लेन-देन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट करना आवश्यक है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने अपने बयान में कहा है कि 01.01.2023 से इस सीमा को घटाकर 5 करोड़ रुपये करने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि अभी तक जीएसटी परिषद द्वारा ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई है।

नहीं घटेगी ई-चालान की सीमा

कई मीडिया रिपोर्ट में इस बात का दावा किया जा रहा था कि जीएसटी परिषद ने 1 जनवरी, 2023 से ई-चालान की पीढ़ी के लिए सीमा को घटाकर 5 करोड़ रुपये करने की सिफारिश की है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस मामले पर अधिसूचना जारी नहीं की है।

क्या हैं वर्तमान नियम

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) कानून के तहत, 1 अक्टूबर, 2020 से 500 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) लेन-देन के लिए ई-चालान अनिवार्य कर दिया गया है। बाद में इसका विस्तार करते हुए उन लोगों को भी शामिल किया गया, जिनके पास 1 जनवरी, 2021 से 100 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार था।