Go First Crisis: कल दिवालिया घोषित हो सकती है गो फर्स्ट एयरलाइन
Updated : Tue, 09 May 2023 05:39 PM

देश की बजट एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट को दिवालिया घोषित करने के लिए कंपनी की ओर से दिए आवेदन के बाद राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) संकटग्रस्त एयरलाइन गो फर्स्ट की याचिका पर कल यानी बुधवार को अपना आदेश पारित करेगी।
दो सदस्यों वाली बेंच कल सुनाएगी फैसला
न्यायाधिकरण की बुधवार की कॉज सूची के अनुसार, राष्ट्रपति न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर और एलएन गुप्ता की दो सदस्यीय पीठ बुधवार सुबह को आदेश सुनाएगी। इसके अलावा, यह पीठ अपने वित्तीय दायित्वों पर अंतरिम स्थगन की मांग करने वाली गो फर्स्ट की याचिका पर फैसला करेगी।
कैसे डूबी गो फर्स्ट
गो फर्स्ट एयरलाइन को पहले गो एयर के नाम से भी जाना जाता था। कंपनी ने खुद अपनी ओर से ही दिवालिया घोषित करने के लिए NCLT के पास आवेदन दिया था। गो फर्स्ट, जो 17 से अधिक वर्षों से उड़ान भर रहा है, ने प्रैट एंड व्हिटनी इंजन की अनुपलब्धता के कारण अपने आधे से अधिक बेड़े की ग्राउंडिंग के बाद वित्तीय संकट के बीच 3 मई से उड़ानें बंद कर दीं।
पिछले तीन सालों में इसके प्रमोटरों ने 3,200 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश किया था और पिछले दो सालों में 2,400 करोड़ रुपये का निवेश किया था। इसके बाद भी 11,463 करोड़ रुपये की देनदारियों के साथ, एयरलाइन ने स्वैच्छिक दिवाला समाधान कार्यवाही के साथ-साथ अपने वित्तीय दायित्वों पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की है।
कंपनी के पास अपने ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के पेमेंट के लिए भी पैसे नहीं है, न ही अब कंपनी के पास एविएशन फ्यूल के भुगतान करने का पैसा बचा है। कंपनी के बढ़ते कर्ज की वजह से कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित करने का आवेदन दिया।