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सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए निवेश की चिंता खत्म, 1 अप्रैल से आ रही नई ऋण गारंटी स्कीम

Updated : Fri, 31 Mar 2023 04:49 PM

भारत के सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSME) के लिए पर्याप्त पूंजी इकट्ठा करना हमेशा से ही सबसे कठिन काम रहा है। पूंजी के आभाव में भारत में इन उद्यमों को सही से विकास नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब यह चिंता जल्द खत्म होने वली है। 1 अप्रैल से भारत के सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए एक संशोधित ऋण गारंटी योजना (Revamped Credit Guarantee Scheme) शुरू होने वाली है। इसका उद्देश्य छोटे व्यवसायों के लिए ऋण की समग्र लागत को कम करना है।

नई ऋण गारंटी योजना

नई ऋण गारंटी योजना के तहत एक करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क दो प्रतिशत से घटाकर 0.37 प्रतिशत कर दिया जाएगा। वहीं, गारंटी की अधिकतम सीमा भी 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं।

MSME मंत्रालय ने कहा, "गारंटी के लिए सीमा को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है और 10 लाख रुपये तक के ऋण बकाया के लिए गारंटी के संबंध में दावों के निपटान के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता नहीं होगी।"

बजट 2023 में हुई थी क्रेडिट गारंटी योजना की बात

बजट 2023-24 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को फिर से शुरू करने की घोषणा की और कहा था कि इसे नए वित्तीय वर्ष के लागू कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ, MSME मंत्रालय ने कहा कि CGTMSE ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 1 लाख करोड़ रुपये की गारंटी को मंजूरी देने के अपने मील के पत्थर के आंकड़े को छू लिया है।